श्रमिक कार्ड किसी भी व्यक्ति के मजदूर होने का प्रमाण होता है, यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप अपने लेबर कार्ड के तहत चलने बाली सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।
लेबर कार्ड बनवाने के लिए में बे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग दिन प्रतिदिन मजदूरी का काम करते है, जैसे - राजमिस्त्री, लोहार, पेंटर, मिट्टी का कार्य करने वाले आदि।
लेबर, श्रम, मजदूरी कार्ड के लाभ (16 बड़ी योजनाएं)
- चिकित्सा सुविधा योजना
- सौर ऊर्जा सहायता योजना
- कन्या विवाह अनुदान योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना
- शौचालय सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- महात्मा गांधी पेंशन योजना
- अंत्येष्टि सहायता योजना
- गंभीर बीमारी सहायता योजना
- मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
- आपदा राहत सहायता योजना
1. चिकित्सा सुविधा योजना
- पात्रता
- दस्तावेज़ (Documents)
अघतन जमा अंशदान का प्रिंट आउट,
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी,
- देय हितलाभ
पति अथवा पत्नी दोनों में से सिर्फ एक ही लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
2. सौर सहायता योजना
- पात्रता
आवेदक के परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिन श्रमिकों के बच्चे कक्षा 9-12 के बीच शिशा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें ज्यादा वरीयता दी जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज़
अंशदान जमा होने का प्रमाण,
विद्युत संयोजन ना होने का प्रमाण पत्र,
250/- के अतिरिक्त अंशदान ऑनलाइन जमा होना चाहिए,
बंछित वरीयता के अभिलेख,
सीमित आपूर्ति के कारण श्रमिक की वरिष्ठता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
- देय हितलाभ
इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को 02 LED बल्ब, 01 सोलर पैनल, 01 मोबाईल चार्जर व चार्जर कंट्रोलर भी स्थापित किया जायेगा।
सभी आपूर्ति किए गए संयंत्रों पर 05 वर्ष की गारंटी मिलेगी।
संयंत्र का चयन / निविदा प्रक्रिया बोर्ड स्तर पर लंबित किया जाएगा ।
3. आवास सहायता योजना
- पात्रता
श्रमिक ता उसके परिवार के पास पहले से ही पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
श्रमिक के पास मकान बनवाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
आवेदक उसके परिवार में किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग मे आवासीय योजना का लाभ प्राप्त ना हुआ हो।
आवेदक का पंजीयन काम से कम 5 वर्ष पुराना हो श्रमिक की आयु 55 वर्ष से अधिक ना हो।
इस योजना का लाभ श्रमिक को सम्पूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलेगा।
- आवश्यक अभिलेख
पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र
श्रमिक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
श्रमिक के पास भूमि ना होने का प्रमाण पत्र
किसी भी अन्य योजना में आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त ना होने तथा परिवार के पास पक्का मकान ना होने के संबंध में घोषणा पत्र
आधार कार्ड की प्रतिलिपि
पासबुक की प्रतिलिपि
- देय हितलाभ
यदि श्रमिक का मकान पहले से ही बना हुआ है तो आवास की मरम्मत हेतु 15000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं मिलेंगे।
इस योजना का लाभ प्रधान मंत्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप दिया जाएगा।
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